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सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून ( अफ्स्पा ) क्या है ? | Armed Forces Special Power Acts


सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) क्या है ?
( Armed Force Special Power Acts )

सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) 1958 में संसद द्वारा पारित किया गया था और तब से यह कानून के रूप में काम कर रही है। आरंभ में मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम में भी इसे लागू किया गया था लेकिन मणिपुर सरकार ने वर्ष 2004 में राज्य  के कई हिस्सों से इसे हटा दिया गया।

जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) 1990 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को बिना किसी वॉरंट के गिरफ्तारी, तलाशी लेने और यहां तक कि किसी को गोली मारने का अधिकार रहता है।

Question Of The Day -

हाल ही में किस राज्य ने इस कानून को फिरसे 6 महीने के लिए लागू किया है ?

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