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इलेक्टोरल बांड योजना | Electoral Band Scheme

■ इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम -

● हाल ही में सरकार ने राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले चंदे (donation) के लिये इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम की रूपरेखा जारी की है। राजनीतिक पार्टियों को बॉण्ड के माध्यम से चंदा देने की इस योजना की घोषणा पिछले बजट में की गई थी।

● इसके अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्था चुनावी चंदे के लिये बॉण्ड खरीद सकेंगे। ये बॉण्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विशेष शाखाओं में मिलेंगे और ये एक हज़ार, दस हज़ार, एक लाख और एक करोड़ रुपए के गुणक (मल्टीपल) में हो सकते हैं।  बॉण्ड खरीदे जाने के 15 दिन तक मान्य होंगे।

● यह एक ऋण सुरक्षा है। चुनावी बॉण्ड का जिक्र सर्वप्रथम वर्ष 2017 के आम बजट में किया गया था। कहा गया था कि आरबीआई एक प्रकार का बॉण्ड जारी करेगा और जो भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टियों को दान देना चाहता है, वह पहले बैंक से बॉण्ड खरीदेगा फिर वह जिस भी राजनैतिक दल को दान देना चाहता है दान के रूप में बॉण्ड दे सकता है।
      
● राजनैतिक दल इन चुनावी बॉण्ड की बिक्री अधिकृत बैंक को करेंगे और वैधता अवधि के दौरान राजनैतिक दलों के बैंक खातों में बॉण्ड के खरीद के अनुपात में राशि जमा करा दी जाएगी।
     
● चुनाव बॉण्ड एक प्रॉमिसरी नोट की तरह होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। चुनाव बॉण्ड को चैक या ई-भुगतान के ज़रिये ही खरीदा जा सकता है।


● चुनावी बॉण्ड का उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले नकद व गुप्त चंदे के चलन को रोकना है। जब चंदे की राशि नकदी में दी जाती है, तो धन के स्रोत के बारे में, दानदाता के बारे में तथा यह धन कहां खर्च किया गया, इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिलती।
      
● राजनीतिक दलों को चंदे के लिये ब्याज मुक्त बॉण्ड भारतीय स्टेट बैंक से खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉण्ड एक हज़ार रुपए, दस हज़ार रुपए, एक लाख रुपए, दस लाख रुपए और एक करोड़ रुपए के मूल्य में उपलब्ध होंगे।

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